भारतीय संविधान के भाग (Parts of Indian Constitution)

भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है ।

भाग विषय अनुच्छेद
भाग I संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1-4
भाग II नागरिकता अनुच्छेद 5-11
भाग III मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 - 35
भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 - 51
भाग IVA मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A
भाग V संघ अनुच्छेद 52-151
भाग VI राज्य अनुच्छेद 152 -237
भाग VII संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरस्त
भाग VIIIकेंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239-242
भाग IX पंचायत अनुच्छेद 243- 243O
भाग IXA नगर्पालिकाएं अनुच्छेद 243P - 243ZG
भाग X अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 - 244A
भाग XI संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 - 263
भाग XII वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 -300A
भाग XIII भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 - 307
भाग XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 -323
भाग XIVA अधिकरण अनुच्छेद 323A - 323B
भाग XV निर्वाचन अनुच्छेद 324 -329A
भाग XVI कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध अनुच्छेद 330- 342
भाग XVII राजभाषा अनुच्छेद 343- 351
भाग XVIII आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 - 360
भाग XIX प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 -367
भाग XX संविधान के संशोधन अनुच्छेद
भाग XXI अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 - 392
भाग XXII संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 - 395

आत्म परीक्षण

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सही उत्तर का चुनाव करें

1. राज भाषा


2. मूलभूत अधिकार


3. केंद्र शासित प्रदेश


4. आपातकालीन प्रावधान


5. पंचायत


6. निर्वाचन


7. नीति निदेशक तत्व