भारतीय सासंदों तथा विधायको से संबंधित अनुच्छेद

अनुच्छेद 80

  1. राज्य सभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित
  2. 250 मे से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित और 238 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि ।
  3. राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हे सहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्याहारिक अनुभव हो ।

अनुच्छेद 81

  1. लोक सभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित ।
  2. 552 में से 530 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे ।
  3. 20 सदस्यों से अनधिक संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे

अनुच्छेद 331

2 से अनधिक आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा में नामनिर्देशित यदि उनकी राय में समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नही है ।

अनुच्छेद 170

प्रत्येक राज्य की विधान सभा 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से बनेगी ।

अनुच्छेद 171

  1. विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नही होगी ।
  2. किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नही होगी ।

अनुच्छेद 333

1 आंग्ल-भारतीय समुदाय का सदस्य राज्यपाल द्वारा विधान सभा में नामनिर्देशित यदि उनकी राय में समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नही है ।

चौथी अनुसूची

राज्य सभा की सीटों का राज्यों और संघ क्षेत्रों में आबंटन चौथी अनुसूची मे दिया गया है ।



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1. विधान सभा में सीटों की अधिकतम संख्या


2. लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या


3. राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या


4. विधान परिषद में सदस्य _______ से कम नहीं हो सकते हैं


5. ______ में एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है


6. राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या


7. विधान सभा में सदस्यों की संख्या ________ से कम नहीं हो सकते हैं